Supreme Court: अवमानना केस में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्‍या के खिलाफ कार्रवाई, SC 11 को सुनाएगा फैसला

Supreme court : कोर्ट ने कहा था कि माल्या यूनाइटेड किंगडम में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। उससे संबंधित कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है।

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Supreme Court on Vijaya Mallya .

Supreme Court: भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई यानी कल सजा सुनाएगा। जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली, रवींद्र एस भट और पीएस नरसिम्हा की तीन जजों की बेंच सोमवार को फैसला सुनाएगी। पीठ ने मामले में 10 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2017 में विजय माल्या को दोषी ठहराया था।

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Supreme Court: कोर्ट ने कहा माल्‍या के खिलाफ ब्रिटेन में चल रहे केस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माल्या यूनाइटेड किंगडम में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। उससे संबंधित कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। सजा पर फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ‘हमें बताया गया है कि माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में कुछ मुकदमे चल रहे हैं। हमें नहीं पता, कितने मामले लंबित हैं। मुद्दा यह है कि जहां तक हमारे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है तो हम कब तक इस तरह चल पाएंगे।

Supreme Court: वकील ने पक्ष रखने में असमर्थता जताई

सुनवाई के दौरान माल्या के वकील कहा कि ब्रिटेन में रह रहे उनके मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल सका है। इसलिए वह पंगु है और अवमानना के मामले में दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर उनका पक्ष रख पाने में असहाय है। इससे पहले कोर्ट ने माल्या को दिए गए लंबे वक्त का हवाला देते हुए 10 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी। भगोड़े कारोबारी को व्यक्तिगत तौर पर या अपने वकील के जरिए पेश होने का अंतिम मौका दिया था।

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