Supreme Court ने Tripura और Bengal हिंसा को एक जैसा माना, अब हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई

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Tripura में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ TMC के द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा है। कोर्ट ने TMC के आरोपों को बंगाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा में TMC के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान माना है। बता दें कि TMC और अन्य दलों द्वारा त्रिपुरा हिंसा में जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।

मामले की सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बंगाल चुनाव में TMC के खिलाफ भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। उन मामलोें की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हमने मामले में हस्तक्षेप किया था। अब चुनाव खत्म हो गए हैं इसलिए चुनाव हिंसा की FIR दर्ज करने और SIT के गठन के मुद्दों पर सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए।

त्रिपुरा सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई का किया अनुरोध

वहीं इस मामले में त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया। हालांकि त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने का आदेश दे चुका है। TMC और अन्‍य दलों द्वारा त्रिपुरा हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी।

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