“क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा, तमाशा बना दिया है?”, बिहार पुलिस को Patna High Court ने लगाई फटकार

अदालत ने मामले में पुलिस अधीक्षक, पटना के पूर्व अंचल अधिकारी, पटना सिटी और प्रभारी अधिकारी, अगमकुआं पुलिस स्टेशन, पटना को भी 8 दिसंबर, 2022 को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।

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Patna High Court
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Patna High Court: महिला का घर कथित रूप से बुलडोजर से गिराने पर पटना हाईकोर्ट के जज ने बिहार पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया है। किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे?”

जस्टिस संदीप कुमार की पीठ कर रही थी सुनवाई

बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार की पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राज्य पुलिस ने कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को अवैध रूप से गिरा दिया। इसके बाद अदालत ने यह टिप्पणी की।

अधिकारियों की भू-माफियाओं से सांठगांठ है- Patna High Court

जस्टिस संदीप कुमार ने साफ-साफ कहा कि सभी अधिकारियों की किसी न किसी भू-माफिया से सांठगांठ है। जज ने कहा, “भूमि विवाद को चिन्हित कर थाना को ही न्याय करने का पावर दे दिया है? आपको समस्या है तो थाना जाइये, पैसा दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का… फिर सिविल कोर्ट को बंद कर दें?

बता दें कि जस्टिस संदीप कुमार ने राज्य के वकीलों से कहा, “5-5 लाख रुपये दिलवाएंगे हम, घर टूटने का…पर्सनल पॉकेट से। एजेंट बने हुए हैं ना… इसे रोका जाना चाहिए।” बता दें कि अदालत ने मामले में पुलिस अधीक्षक, पटना के पूर्व अंचल अधिकारी, पटना सिटी और प्रभारी अधिकारी, अगमकुआं पुलिस स्टेशन, पटना को भी 8 दिसंबर, 2022 को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।

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