Madras High Court: गोकुलराज हत्‍या मामले में गवाह स्‍वाति के मुकरने पर कोर्ट सख्‍त, अवमानना पर कार्यवाही का दिया आदेश

Madras High Court:मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज में गोकुलराज के साथ दिख रही महिला स्‍वाति होने के बावजूद उसने खुद को पहचानने से इंकार कर दिया।उसने दावा किया कि वह उस दिन युवक से मिली थी नहीं थी।

0
103
Madras High Court: top news on Madurai bench today
Madras High Court:

Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने 2015 के सलेम गोकुलराज हत्या मामले में मुख्य गवाह स्वाति के खिलाफ अवमानना की ​​कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ में वी गोकुलराज हत्याकांड के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान घटना की मुख्य गवाह स्वाति से जस्टिस एमएस रमेश और एन आनंद वेंकटेश की बेंच ने सवाल किया। गोकुलराज की हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी इस बारे में पूछे गए कई सवालों के जवाब में स्वाति ने जवाब दिया “मुझे याद नहीं है” या “मुझे नहीं पता”।

जानकारी के अनुसार गोकुलराज, एक दलित युवक था। वह 23 जून, 2015 को तिरुचेंगोडे के एक मंदिर में एक हिंदू समुदाय से संबंधित अपने कॉलेज के साथी स्वाति से मिला था। इसके तुरंत बाद, उसका अपहरण कर लिया गया और अगले दिन उसकी हत्या कर दी गई।

मदुरै में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत ने मार्च में थेरन चिन्नमलाई गौंडर पेरावई के संस्थापक एस युवराज सहित 10 लोगों को हत्या का दोषी पाया था। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि मामले से जुड़े 5 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया।
दायर अपीलों की सुनवाई करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने कहा था कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि मुख्य गवाह मुकर गया था। पीठ ने दोबारा स्वाति को पूछताछ के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।स्वाति को सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर पीठ के समक्ष पेश किया गया लेकिन वह अपने बयान से मुकर गई।

Madras High Court: top news today
Madras High Court

Madras High Court: खुद को पहचानने से किया था इंकार

Madras High Court: मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज में गोकुलराज के साथ दिख रही महिला स्‍वाति होने के बावजूद उसने खुद को पहचानने से इंकार कर दिया।
उसने दावा किया कि वह उस दिन युवक से मिली थी नहीं थी।उसके मुकरने पर कोर्ट ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान पर विचार करने को कहा। उससे पूछा कि क्या बयान में उसके हस्ताक्षर हैं।

उसने स्वीकार किया कि यह उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन उसे ऐसा बयान देने के लिए दबाव बनाया था। स्‍वाति ने कोर्ट के सामने कहा कि उसके माता-पिता पुलिस स्टेशन में थे, उनकी सुरक्षा के डर से पुलिस की बात माननी पड़ी। उसने आगे दावा किया कि शिनाख्त परेड के दौरान, उसने केवल एक आरोपी की पहचान की क्योंकि पुलिस ने उसे उसकी तस्वीर पहले ही दिखा दी गई थी। उसकी पहचान करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीशों ने स्वाति को एक ऑडियो बातचीत सुनाई, जिसमें कहा गया है कि यह उसके और एक पुरुष के बीच हुई थी, जिसमें महिला को गोकुलराज के अपहरण सहित 23 जून, 2015 की घटना के बारे में बताते हुए सुना गया है। हालांकि उसने कहा कि महिला की आवाज उसकी नहीं थी।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here