गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में मुर्तजा अहमद को फांसी की सज़ा

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यूपी से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एनआईए स्पेशल कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के दोषी मुर्तजा अहमद को फांसी की सज़ा सुनाई है। कोर्ट द्वारा मुर्तजा यूएपीए,देश के खिलाफ जंग छेड़ने,जानलेवा हमले में दोषी पाया गया है।

ये घटना पिछले साल पेश आई थी। नौ महीने में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सज़ा सुनाई है। ये मामला 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में दर्ज हुआ था। एटीएस ने मामले की जांच कर चार्जशीट लगाई थी।

मामले में यूपी पुलिस ने जानकारी दी थी कि अहमद मुर्तजा आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था। मालूम हो कि पिछले साल 3 अप्रैल को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी और वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। मुर्तजा के मंसूबे खतरनाक थे। इस वजह से भी कोर्ट ने कठोरतम दंड दिया है।

बकौल पुलिस, ” उसने एक तरफ से लोन वुल्फ अटैक किया था। गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार से उसने घुसने की कोशिश की। वहां तैनात पुलिसकर्मी से राइफल छीनी।” पुलिस ने बाद में मुर्तजा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले थे।

पुलिस ने बताया था कि आईएसआईएस समर्थक मुर्तजा ने आतंकी संगठन की मदद पैसों और हथियारों से की थी। 2014 में भी मुर्तजा पुलिस के हत्थे चढ़ा था। उस समय उस पर कट्टरता फैलाने के आरोप थे।

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