Mohammed Zubair Case: मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी पुलिस को दर्ज सभी मामलों पर कार्रवाई न करने का दिया आदेश

Mohammad Zubair Case: ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

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Mohammed Zubair Case: Alt News के सह-संस्थापक फैक्‍ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है तो वहीं दूसरे पल वो किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी सरकार जुबैर को अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके।

Mohammad Zubair
Mohammed Zubair

Mohammed Zubair Case: सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनावाई करते हुए कहा, सभी FIR का कंटेंट एक जैसा लग रहा है। जब उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, उसी के बाद वो एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई का तरीका सही नहीं लगता है। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है। आपको बता दें, मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को की जाएगी।

Supreme Court
Supreme Court on Moh.Zubair

Mohammed Zubair Case: इससे पहले, 6 FIR रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, “जुबैर एक फैक्ट चेकर हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पहले सीतापुर एफआईआर से निपटे थे। जिसके बाद जुबैर की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा, “अब पूरे यूपी में 6 एफआईआर हो गई हैं, इनमें से कुछ 2021 से पुराने हैं, कुछ में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए हैं।

Pradyuman Murder Case
Mohammed Zubair Case: Alt News के संस्थापक फैक्‍ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली

साथ ही अधिवक्ता ने कहा, “जैसे ही एक मामले में संरक्षण मिला, दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब हाथरस मामले में 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी जा रही है।

जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर पर हाथरस में दो, लखीमपुर खीरी में एक, सीतापुर में एक, गाजियाबाद में एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं, जुबैर को सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था। उसे दिल्ली और सीतापुर वाले मामले में भी जमानत मिल चुकी है। जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 298A और IT एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।

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