Allahabad HC: PM और गृहमंत्री के खिलाफ Facebook पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज, कोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार

Allahabad HC: कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

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Allahabad HC
Allahabad HC: wrong Statement on Modi, Ami Shah at Facebook.

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है,लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं। इस अधिकार का इस्‍तेमाल किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

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Allahabad HC: पुलिस को नियमानुसार अपराध की विवेचना पूरी करने की छूट

कोर्ट ने कहा एफआईआर देखने से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। कोर्ट ने धारा 504 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने मुमताज मंसूरी की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने पुलिस को नियमानुसार अपराध की विवेचना पूरी करने की छूट दी है। प्राथमिकी जौनपुर जिले के मीरगंज थाने में दर्ज कराई गई है।जिसमें याची पर प्रधानमंत्री गृहमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

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