Mathura शाही ईदगाह मामले की सुनवाई, भगवान स्‍वयं गवाही देने पहुंचे कोर्ट

Mathura: मालूम हो कि वाद संख्‍या 12 2023 में भगवान सहित 6 वादी बनाए गए हैं।जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवाजन सभा, बिजनौर निवासी अनिल कुमार पांडे, महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी, सत्यम शर्मा और ठाकुर केशव दास महराज स्‍वयं हैं।

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Mathura Shahi Eidgah news
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Mathura: श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में मंगलवार को मथुरा कोर्ट में वादी के रूप में भगवान को कोर्ट में हाजिर किया गया।मालूम हो कि 23 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 6 नंबर पर वादी बनाए गए भगवान केशव दास को गैर हाजिर माना था।कोर्ट में दाखिल किए गए वाद में अन्‍य वादी भगवान की प्रतिमा को लेकर कोर्ट पहुंचे।

मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई होनी थी।इस मामले में 6 वादी हैं। जिसमें छठे वादी के रूप में भगवान केशव देव को भी वादी बनाया गया था।

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Mathura Shahi Eidgah Case.

Mathura: कोर्ट के समक्ष भगवान ने लगाई हाजिरी

सुनवाई के दौरान भगवान की प्रतिमा लेकर अन्‍य वादी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के समक्ष भगवान ने हाजिरी लगाई। कोर्ट ने भगवान की उपस्‍थिति को स्‍वीकारते हुए अगली तारीख पर उन्‍हें न लाने के आदेश दिए।इसके साथ ही भगवान की जगह उनके सखा के रूप में अन्य वादी हाजिर होंगे।
मालूम हो कि वाद संख्‍या 12 2023 में भगवान सहित 6 वादी बनाए गए हैं।जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवाजन सभा, बिजनौर निवासी अनिल कुमार पांडे, महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी, सत्यम शर्मा और ठाकुर केशव दास महराज स्‍वयं हैं।

Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद

मालूम हो कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के मामले को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। यहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से 13.37 एकड़ भूमि जिसमें ईदगाह भी शामिल है।उसी को लेकर विवाद है।इस मामले में वकील गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि रिवीजन स्वीकार होने के बाद अन्य पक्षकारों द्वारा कोर्ट से इसकी कॉपी मांगी गई है जिसे कोर्ट ने उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल ने बताया था कि कोर्ट में 13.37 एकड़ भूमि जिसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है। इसके खसरा खतौनी और नगर निगम के डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए गए हैं। कोर्ट ने कागज को अपने पास सुरक्षित रख लिया था।

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