‘नग्नता और अश्लीलता हमेशा एक नहीं होती’, जानें Kerala High Court ने किस मामले में कही ये बात

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Kerala High Court
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Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को राहत दी है। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। महिला के शरीर का ऊपरी हिस्सा न्यूड होना सेक्शुअलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। इसी प्रकार किसी भी महिला की न्यूड बॉडी का चित्रण भी हमेशा सेक्शुअल या अश्लील नहीं कहा जा सकता है।

Kerala High Court
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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को पोक्सो मामले में एक महिला अधिकार कार्यकर्ता को बरी करते हुए कहा कि अपने शरीर पर स्वायत्तता के अधिकार को अक्सर निष्पक्ष सेक्स से वंचित किया जाता है और उन्हें धमकाया जाता है, भेदभाव किया जाता है, अलग-थलग किया जाता है और उनके शरीर और जीवन के बारे में चुनाव करने के लिए सताया जाता है।

रेहाना फ़ातिमा, POCSO, किशोर न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक वीडियो प्रसारित करने के लिए आरोपों का सामना कर रही थी। जिसमें वह अपने नाबालिग बच्चों से अर्ध-नग्न शरीर पर पेंटिंग करवा रहीं थीं। यह सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा था।

इस पर आपत्ति जताते हुए कुछ समूहों ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी। रेहाना ने अदालत में इस मामले को लेकर कहा कि उन्होंने यह वीडियो समाज में फैली हुई पुरुष सत्ता और महिला शरीर को अश्लील बनाए जाने के खिलाफ बनाया था।

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Kerala High Court: कोर्ट ने कही ये बात

Kerala High Court: केरल कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद रेहाना को रिहा करते हुए, न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा कि 33 वर्षीय कार्यकर्ता के खिलाफ आरोपों से, यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि उसके बच्चों का उपयोग किसी वास्तविक या नकली यौन कृत्यों के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति एडप्पागथ ने कहा कि एक मां को अपने बच्चे से अपने शरीर पर पेंटिंग करवाना यौन अपराध नहीं हो सकता है। और न ही यह कहा जा सकता है कि यह सब महिला ने अपने यौन संतुष्टि के लिए किया है। कोर्ट ने वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इस वीडियो में कुछ भी अश्लील नहीं है।

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