Gyanvapi Case: ‘शिवलिंग’ को संरक्षित रखने का फैसला बरकरार, हिंदू पक्ष को दिया 3 हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

0
129
Gyanvapi Case
Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: यूपी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर मिले ‘शिवलिंग’ संरक्षण की अर्जी पर आज 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। वहींस श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है।

दरअसल, देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई। वहीं, हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

इस मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। बता दें कि आज कोर्ट में शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से आगे बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई तय की है। इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सुरक्षित रखाने का आदेश जारी किया था। लेकिन यह भी कहा गया था कि मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

Gyanvapi Case
Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: 12 नवंबर को खत्म हो जाएगा शिवलिंग संरक्षण का आदेश

हिन्दू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा कि शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही है, जो मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे इसी साल मई में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीपीसी के आदेश 7 रूल 11 की अर्जी पर निचली अदालत ने क्या आदेश दिया। जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और याचिका को सुनवाई योग्य माना था। जिसके बाद सुनवाई के लिए 3 बजे का समय दिया गया है।

वहीं बता दें कि ‘शिवलिंग’ की पूजा को लेकर कोर्ट में दायर याचिका को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर तय की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है और उन्हें इसकी पूजा की अनुमति दी जाए। इस याचिका में 3 मांगों पर कोर्ट सुनवाई करेगा।

संबंधित खबरें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here