दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में ED के द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग पर मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया को आपराधिक षड्यंत्र का आर्किटेक्ट बताया और कहा कि प्रॉफिट मार्जिन 12 प्रतिशत करने के पीछे उनका दिमाग था। कोर्ट ने कहा कि थोक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंडों को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ करने और खुदरा विक्रेताओं के लिए उच्च लाभ मार्जिन रखने के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार है।
कोर्ट ने कहा जांच में यह भी सामने आया कि हवाला चैनलों के माध्यम से कुछ नकद भुगतान गोवा में भेजा गया और उनके लेनदेन को छुपाने के लिए नकली चलान भी बनाये गए। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दक्षिण लॉबी से प्राप्त रिश्वत के कुछ भाग गोवा में AAP के चुनाव अभियान के संबंध में खर्च किया गया।
कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया की पत्नी की खराब सेहत,सिसोदिया की जमानत का आधार नहीं हो सकता है।