Allahabad HC: आपराधिक मामला छिपाना पड़ा भारी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, सपा विधायक पल्लवी ने HC में दी चुनौती

Supreme Court: पल्लवी पटेल पर वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप है।

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Supreme Court
SP MLA Pallavi Singh

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से सपा विधायक पल्लवी सिंह पटेल की याचिका की सुनवाई की तारीख 23 जून मुकर्रर की है।उन्होंने निर्वाचन आयोग के नोटिस को चुनौती दी है।ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है।पल्लवी पटेल पर वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप है।

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Allahabad HC: वोटर्स को गुमराह करने का आरोप

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सिराथू के दिलीप पटेल की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। उसके बाद एसडीएम सिराथू ने पल्लवी को नोटिस भेजकर स्पष्‍टीकरण मांगा है। याचिका में इसी नोटिस को चुनौती भी दी गई है।
आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाई। मतदाताओं को गुमराह कर अपने पक्ष में वोट हासिल किए।
पल्लवी पटेल और उनके पति के खिलाफ लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए फ्लैट हड़पने का मुकदमा गोमती नगर थाने में दर्ज है। इसके अलावा कानपुर में भी पैतृक मकान हड़पने का मुकदमा वहां की अदालत में चल रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन फॉर्म में उन्होंने ये जानकारियां छिपाई हैं।

पल्लवी पर ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी मां को राज्यसभा का सांसद बनाने का प्रलोभन देकर परिवारिक संपत्ति हड़पने का प्रयास किया।चुनाव के दौरान चंदे में मिली रकम अपने ससुराल जबलपुर भेज दी। उन्होंने अपना दल कमेरा पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। वर्तमान में वे दो दलों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है।

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