“मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते…”, अडानी- हिंडनबर्ग मामले में Supreme Court ने याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर एक याचिका का जवाब दे रही थी। याचिका में मीडिया को अडानी ग्रुप संबंधित बयानों या आरोपों को मीडिया में उछालने से रोकने की बात कही गयी थी।

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Supreme Court ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि वह अडानी ग्रुप- हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से मना नहीं करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक अदालत आदेश नहीं सुनाती, तब तक मीडिया को चुप कराने का कोई सवाल ही नहीं है। सीजेआई ने कहा, “हम कभी भी मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। हम जल्द ही आदेश सुनाएंगे।” CJI ने कहा कि हम मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते। इस केस से जुड़ी याचिकाओं पर जिसमें हमने एक कमेटी गठन करने की बात कही थी उस पर फैसला सुरक्षित है हम जल्द ही अपना आदेश जारी करेंगे।

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याचिका में क्या कहा गया?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर एक याचिका का जवाब दे रही थी। याचिका में मीडिया को अडानी ग्रुप संबंधित बयानों या आरोपों को मीडिया में उछालने से रोकने की बात कही गयी थी। याचिका के अनुसार, “मीडिया ने भारतीय शेयर बाजार को 50 प्रतिशत से अधिक तक गिरा दिया है। मीडिया में नियमित आरोप उन निवेशकों में घबराहट पैदा कर रहे हैं जो घबराहट में अपना स्टॉक बेच रहे हैं और वित्तीय नुकसान उठा रहे हैं। आम निवेशकों की हत्या की जा रही है जिसे न्याय के हित में रोका जाना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले में जल्द फैसला सुनाएगा।

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