भगोड़े Vijay Malya को 4 महीने की सजा, भरना होगा 2 हजार रुपये जुर्माना

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच की तरफ से सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं दिया तो 2 महीने की और सजा काटनी पड़ेगी।

0
224
Vijay Malya
Vijay Malya

Vijay Malya: भगोड़े विजय माल्या को कोर्ट ने 4 महीने की सजा सुनाई है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अवमानना से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं दिया तो 2 महीने की और सजा काटनी पड़ेगी। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माल्या को विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने होंगे।

यह फैसला जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच की तरफ से सुनाया गया। बता दें कि 10 मार्च को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था। विजय माल्या ने संपत्ति को लेकर सही ब्योरा नहीं दिया था। दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी।

Vijay Malya
Vijay Malya

Vijay Malya को दो मामले में दोषी ठहराया जा चुका है

बता दें कि माल्या ने जिन बैंके से अरबों का कर्ज लिया था, उन्हें अपने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया था। जिसके बाद बैंक और प्राधिकरणों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट द्वारा दोंनों पक्षों की बातें सुनने के बाद 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत के सामने पेश होने को कहा था। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसकी अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे को आगे बढ़ाया गया था। माल्या को दो मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। पहला संपत्ति का खुलासा नहीं करना और दूसरा कर्नाटक के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना।

संबंधित खबरें:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here