Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स केस के आरोपी शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए दाखिल याचिका पर आदेश देने से इनकार किया। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा।
दरअसल मजीठिया ने पंजाब पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। पिछले साल मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ मामले में मोहाली थाने में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस NDPS एक्ट 1985 के तहत FIR दर्ज की गई थी।

Supreme Court: मजीठिया ने मामला राजनीति से प्रेरित बताया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी थी।गिरफ्तारी से राहत अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। पंजाब में मंत्री रह चुके मजीठिया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया।
कहना था कि पहले ही उच्च पद वाले पुलिस अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पद संभालने के बाद पंजाब पुलिस को पहला आदेश यह दिया था कि मजीठिया के खिलाफ जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच समिति (एसआईटी) का पुनर्गठन किया जाए। पिछली एसआईटी में तीन सदस्य थे।
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