Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के ग्राहक IPO लाभ के नहीं हैं हकदार, LIC ने जारी की सफाई

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LIC IPO 2022
LIC IPO 2022

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के ग्राहकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंगलवार को LIC ने कहा है कि PMJJBY के ग्राहक उनके प्रस्तावित आरंभिक IPO में पॉलिसीधारकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।

M R Kumar
M R Kumar

जारी किए बयान में एलआईसी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया, “यह उस कहानी को स्पष्ट करने के लिए है जिसकी बात देश में हो रही है। PMJJBY पॉलिसी होल्डर्स आईपीओ में पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं, यह बात गलत है। कृपया ध्यान दें कि इसका अनजाने में उल्लेख किया गया है। यह एक group insurance product है और पात्र नहीं है।”

बता दें कि सोमवार को एक वर्चुअल मीडिया इंटरैक्शन में LIC के अध्यक्ष M R Kumar ने कहा था कि PMJJBY के ग्राहक पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध लाभों के लिए भी पात्र हैं। हालांकि अब एलआईसी ने कहा है कि इसका अनजाने में उल्लेख किया गया था।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana क्‍या है?

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भारत सरकार की एक जीवन बीमा योजना है। इसका उल्लेख पहली बार फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में किया था। वहीं औपचारिक रूप से योजना 9 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। इस योजना का उद्देश्य बीमा करवाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करवाना है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। बता दें कि इस योजना के लिए पात्र होने के लिए बैंक खाते का होना जरूरी है। योजना में जीएसटी से छूट दी गई है और हर साल 31 मई को या उससे पहले खाते से राशि अपने आप डेबिट हो जाती है। साथ ही जिस अवधि के लिए बीमा कवर किया गया है वह 12 महीने यानी 1 जून से 31 मई तक होता है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

ऑटो डेबिट सुविधा के लिए पंजीकरण कराने वालों का 55 साल तक ऑटो नवीनीकरण होगा। हालांकि, 50 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति इस योजना में पंजीकरण नहीं करा सकता है। योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान मिलेगा।

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