आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। यूपी के अस्पतालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने के आरोप में जेल की हवा खाने के बाद रिहा तो हुए लेकिन फिर से जेल जाने का खतरा सामने आ गया है।  दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स )के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।  इसके लिए सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनायी गई है।

हम आपको बता दें कि आप नेता सोमनाथ भारती नौ जनवरी को अमेठी जिले में आए थे। इस दौरान जगदीशपुर के रामलीला मैदान में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सोमनाथ भारती द्वारा यूपी के अस्पतालों को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी से आहत होकर अमेठी निवासी शोभनाथ साहू ने जगदीशपुर थाने में सोमनाथ भारती के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस ने 11 जनवरी को पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। बाद में सात दिन औऱ रात में जेल में गुजारने के बाद रिहा हुए।

अब दिल्ली में दर्ज एक पुराना केस उनके जी का जंजाल बन गया है। सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अदालत आज सजा सुना सकती है। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

बाद में सोमनाथ भारती ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जहां से उन्हें जमानत मिल गई है।

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