Pegasus Case को लेकर Mamata Banerjee को SC से बड़ा झटका, बंगाल सरकार का आयोग नहीं कर सकेगा जांच

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Mamata Banerjee

Pegasus Case को लेकर Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली West Bengal Government को बड़ा झटका लगा है। पेगासस मामले में CJI N. V. Ramana ने प‍श्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा किसी भी तरह की जांच करने पर रोक लगाते हुए आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) से कहा कि आप ने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे।

वहीं इस मामले को सिंघवी ने कहा कि आपके आदेश के मुताबिक हमने आयोग को इसकी जानकारी दे दी थी। कोर्ट का आदेश है कि जब तक मामला Supreme Court में लंबित है तब तक आयोग जांच नहीं करेगा। सिंघवी ने कोर्ट से आयोग को भी नोटिस जारी करने की मांग की है।

आयोग द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही न करने को लेकर याचिका

दरअसल ग्लोबल विलेज फाउंडेशन (Global Village Foundation) नाम के NGO ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेगासस मामले की जांच के लिए गठित आयोग द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही न करने को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में पेगासस मामले की जांच के लिए आयोग बनाए जाने के आदेश को निरस्त करने की भी मांग की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय अयोग का गठन किया था।

बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में कथित तौर पर यह दावा किया था इजरायली साफ्टवेयर से देश के बड़े पत्रकारों समेत नेताओं का फोन टैप किया गया। इसको लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र में बहुत हंगामा किया था। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी दलों ने इतना हंगामा किया था कि कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। मॉनसून सत्र में यह बड़ा मुद्दा बना था ।


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