Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से CM केजरीवाल को मिली राहत

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दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने के लिए केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे और इसी वजह से ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी।

AAP के वकील का बयान

आम आदमी पार्टी के वकील संजीव नासियार ने बताया- अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में भाग लिया था और तब उनको दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। आज केजरीवाल पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया और उनकी जमानत मंजूर हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हम स्पष्ट है कि समान कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं। अब अदालत ही इसका फैसला करेगी, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है।

बीजेपी नेता का AAP पर हमला

बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का कहना है- राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया है और अब सीएम अरविंद केजरीवाल को खुद ईडी के सामने पेश होना होगा। बीजेपी नेता ने ये भी कहा कि इस देश की अदालतें भी अब तक अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री समन से भाग रहे हैं। PMLA अधिनियम के तहत, जब भी आपको समन किया जाए तो एजेंसी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होता है।

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