दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक एके शर्मा को सीवीसी के कार्यालय में एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर से संबंधित फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है।
हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) के दफ्तर में जाकर केस से संबंधित फाइलों की जांच कर सकते हैं। अगली सुनवाई अब सात दिसंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने आलोक वर्मा से कहा कि वह गुरुवार को साढ़े चार बजे जाएं और फाइलों की जांच करें। इस दौरान सीबीआइ के एसपी सतीश डागर मौजूद रहेंगे। जबकि एके शर्मा शुक्रवार को फाइलों की जांच करने जाएंगे।
दरअसल हाईकोर्ट ने आलोक वर्मा व शर्मा को फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति इस तर्क पर दी कि अस्थाना ने उनके खिलाफ बदनीयती से आरोप लगाए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि शर्मा द्वारा दिए गए दस्तावेज को अगले आदेश तक मुहरबंद कवर में रखा जाए।
कोर्ट के समक्ष वर्मा के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल के पास मामले से संबंधित फाइल नहीं है। ऐसे में वे कैसे जवाब दायर कर सकते हैं। वहीं सीबीआई की अधिवक्ता राजदीव बेहुरा ने कहा कि एजेंसी के पास फाइल नहीं है। यह सीवीसी के पास है।