Brijbhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है।पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को दो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
एक चार्जशीट में 6 बालिग महिला पहलावालों की शिकायत पर रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई।इसमें से नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी है।
Brijbhushan Sharan Singh: क्या था मामला?
Brijbhushan Sharan Singh: करीब 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे। पहले मामले में 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत थी। दूसरी तरफ 1 केस नाबालिग की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया।
बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
जानकारी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।
दिल्ली पुलिस की ओर से अभियोजन पक्ष अतुल श्रीवास्तव ने पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है।दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दाखिल करते हुए कहा नाबालिग पहलवान के आरोप के सबूत नहीं मिले हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट 4 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के द्वारा लगाए गए आरोप के सबूत नहीं मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।कैंसिलेशन रिपोर्ट –
शिकायतकर्ता द्वारा 156(3) के तहत कोर्ट के माध्यम से दर्ज करता है।अगर पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच की और एफआईआर को रद्द कर दिया तो कोर्ट में इसे रद्द करने की रिपोर्ट पेश करता है।
पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है मामले मे जांच के बाद पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109/354/354ए/506 के तहत चार्जशीट दाखिल कर रहे है।यह मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में है, जबकि पोक्सो का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में।
राउस एवेन्यू कोर्ट में वकील ने कहा कि एस आईटी गठित की गई थी।पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में पूरी चार्जशीट है। इसमें कुछ भी सीलकवर नहीं है। इसके साथ पेनड्राइव भी है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जून को 2 बजे तय कर दी।अगली तारीख में या मामला चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए आएगा।
यहां जानिए बृजभूषण के खिलाफ लगी धाराएं और उनमें सजा
IPC की धारा 354 में 1- 5 साल
IPC की धारा 354A 1- 3साल
IPC की धारा 354D में 3- 5 साल
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