आखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत Narendra Giri की संदिग्ध मौत के मामले में इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बंद Anand Giri की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। स्पेशल जज मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में आनंद गिरि की जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष नरेंद्र गिरि प्रयाग के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालत में मृत पाये गये थे। चूंकि महंत नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच मठ के जमीन का विवाद लंबे समय से चला आ रहा था।
नैनी सेंट्रल जेल में कैद हैं आनंद गिरि
यही कारण था कि प्रयागराज की पुलिस ने हरिद्वार के एक मठ से आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया था। आनंद गिरि बीते लगभग 40 दिनों से नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
महंत नरेंदर गिरि की मौत के बाद मचे बवाल के कारण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने उनकी मौत की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। जिसके बाद सीबीआई ने फौरन ही आनंद गिरि को पकड़ा और कई दिनों तक रिमांड में लेकर आनंद गिरी से पूछताछ भी कीे।
अभी जेल में रहेंगे आनंद गिरि
इस दौरान आनंद गिरि के वकील कोर्ट से जमानत लेने में लगे हुए थे। उसी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आज आनंद गिरि को जेल में रहने का फैसला सुनाया है।
महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में आनंद गिरि को मुख्य आरोपी बनाया गया है। नरेंद्र गिरि की मौत के बाद हरिद्वार से आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 40 दिनों से नैनी जेल में निरुद्ध है।
सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया। इस दौरान आनंद गिरि द्वारा अधिवक्ता जमानत अर्जी दाखिल कर चुके हैं। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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