बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है। बिहार में 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को जारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि 24 सितंबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में मतदान होंगे।
इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। बुधवार से प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा। जानकारी के अनुसार, प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सात दिनों का अधिकतम समय दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को मतदान होना है।
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किस पद के लिए कितना लगेगा नामांकन शुल्क
मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए एक हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया है। पंच और वार्ड सदस्य के लिए यह राशि 250-250 रुपये है। जिला परिषद का चुनाव लडऩे वालों अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है।
प्रशासन की ओर से हो रही तैयारी
जिला प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। प्रखंड कार्यालय में बैरिकेडिंग किया जा रहा है। सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। उपनिर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार नामांकन, मतदान और मतगणना का कार्य संपन्न कराया जायेगा। प्रत्याशियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।