Shraddha Murder Case: 14 दिन की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, इस दिन लिया जाएगा आफताब का वॉइस सैंपल, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी तैयार

0
109
Shradha Murder Case
Shradha Murder Case

Shraddha Murder Case: दिल्ली पुलिस को आफताब का वॉइस सैंपल लेने के लिए अनुमति मिल गई है। साकेत कोर्ट द्वारा बीते दिनों यह आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपने आवाज का सैंपल देने से मना नहीं कर सकता है। बता दें कि 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीबीआई मुख्यालय में आफताब का वॉइस सैंपल लेने की अनुमित दी गई है। इसके साथ ही आफताब की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया गया है। वॉइस सैंपल लेने के बाद 6 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी

बता दें कि 23 दिसंबर को रोहिणी स्थित फोरेंसिक लैब ने आरोपित आफताब की नार्को जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आफताब के घर से जो खून के नमूने लिए गए थे वह श्रद्धा के ही थे। वहीं इसके पहले पुलिस जंगल में मिली हड्डियों के डीएनए रिपोर्ट की भी जानकारी दे चुकी है। पुलिस ने कहा कि हड्डियों के डीएनए खून के धब्बों के सैंपल से मिलते हैं।

Shraddha Murder Case: जमानत याचिका को लिया वापस

आफताब को 22 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जहां उसने जमानत याचिका को वापस ले लिया। कोर्ट ने बताया कि आफताब जमानत याचिका दाखिल नहीं करना चाहता है। यह उसके वकील की तरफ से दाखिल की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक आरोपी जमानत के लिए नहीं मानता है तब तक याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। आफताब ने कोर्ट से कहा कि वह पहले अपने वकील से जमानत याचिका को लेकर बात करना चाहता है, क्योंकि वकील की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। वकील से बातचीत के बाद आफताब ने जमानत याचिका वापस ले ली।

संबंधित खबरें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here