Omicron: टीकाकरण सर्टिफिकेट के बिना मुंबई में नहीं मिलेगी एंट्री, धारा 144 लागू

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Omicron cases
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Omicron: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने Omicron के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। मुंबई सहित पूरे देश में ओमिक्रोन के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 73 मामले सामने आ चुका हैं। जिनमें सर्वाधिक 32 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं।

31 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144

बुधवार को भी 4 नए केस मिलने से चिंतित महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे शहर में 144 धारा लगी रहेगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि मायानगरी में NewYear 2022 के आगमन का जश्न फीका रहेगा।

धारा 144 के लागू होने के साथ पूरे मुंबई में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। जिसके बाद मुंबइ पुलिस ने मुंबई में प्रवेध द्वार दहिसर चेकनाके पर नाकाबंदी लगाकर बड़ी संख्या में कार्यवाई करती हुई नजर आई।

पुलिस मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में बैठे लोगों से वैक्सिन की दोनो डोज की सर्टिफिकेट की जांच करती हुई दिखाई दी। इसके अलावा पुलिस मास्क और हेलमेट की भी जांच कर रही है।

मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है

इस मौके पर दहिसर के सीनियर पुलिस अधिकारी प्रवीण पाटील ने बताया कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है।

जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, मुंबई में उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। इसके अलावा धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए है।

मुंबई पुलिस ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा कि किसी कार्यक्रम में केवल 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी साथ ही कोरोना का टीका लगाने पर जोर दिया जाएगा।

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