उसरी कांड मामले को गाजीपुर से ट्रांसफर करने की मांग, 22 साल पहले मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुआ था हमला

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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की फाइल फोटो
Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की फाइल फोटो

Mukhtar Ansari: उसरी कांड मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रही सुनवाई को दूसरे जिले में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इसके लिए एक याचिका दायर की गई है। उसरी चट्टी में 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पर स्वचालित हथियारों से हमला किया गया था। मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह को नामजद किया था। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली बृजेश सिंह को त्रिभुवन सिंह की अर्जी में पक्षकार बनाते हुए नोटिस भी जारी किया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की शिकायत पर एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में बृजेश सिंह व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक केस चल रहा है।

Mukhtar Ansari
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Mukhtar Ansari: बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह ने दाखिल की अर्जी

उसरी कांड मामले को गाजीपुर से किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करने के लिए मामले के अभियुक्त बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है। उन्होंने मुकदमे के निष्पक्ष ट्रायल के लिए अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने जिला जज गाजीपुर से जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने कोई जानकारी उपलब्ध न हो पाने पर महानिबंधक को आदेश दिया है। जिला जज गाजीपुर से उनका कमेंट मंगाने के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।

याची के परिवार से 5 लोगों की हो चुकी है मौत
बाहुबली बृजेश सिंह के साथ सह अभियुक्त त्रिभुवन सिंह केस को गाजीपुर से किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की। याची का कहना है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई है जिसको लेकर विशेष अदालत गाजीपुर में आपराधिक केस का ट्रायल चल रहा है। इस दौरान याची के परिवार के पांच लोगों की मौत हो चुकी है। मऊ व गाजीपुर जिले में शिकायतकर्ता का भय व्याप्त है। मऊ के जिला जज की पहले की रिपोर्ट में निष्पक्ष ट्रायल असंभव होने की बात कही गई है।

बताया गया है कि शिकायतकर्ता का भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर का सांसद हैं और भतीजा विधायक हैं। इनके दबाव में सही ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए केस अन्यत्र स्थानांतरित किया जाय।
बता दें कि मुख्तार अंसारी के काफिले पर लगभग 22 साल पहले 15 जुलाई 2001 को बृजेश सिंह गैंग द्वारा हमला करने का आरोप है। फिलहाल कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। यह आदेश जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है।

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