दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। बता दें कि सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को 5 दिनों के रिमांड में रखा गया था।
अरविंद केजरीवाल ने Manish Sisodia की गिरफ्तारी को गलत बताया
दरअसल CBI ने बीते रविवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस के संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सरासर गलत बताया है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर अब एक बड़ा दावा किया था। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि ‘ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के खिलाफ थे। उनके मन में सिसोदिया के लिए बहुत सम्मान है।वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं,बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी।’
दिल्ली आबकारी नीति पिछले साल 2022 में नवंबर में लाई गई थी। समीर महेंद्रू का इस नीती को लाने में अहम योगदान है। नीती में कई तरह के कथित खामियों और गड़बड़ी के चलते दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितता मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी।
संबंधित खबरें:
- तिलक लगवाकर मुस्कुराते हुए CBI दफ्तर पहुंचे Manish Sisodia, आवास के आसपास धारा 144 लागू
- Manish Sisodia की बढ़ती मुश्किलें! CBI ने भेजा समन, 17 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया