Madhya Pradesh: Singrauli कलेक्टर का तुगलकी फरमान, वैक्सीनेशन न होने पर दर्ज होगी FIR

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Covid-19 Vaccination Drive
COVID-19 Vaccine

Madhya Pradesh: हमारा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पूरी मजबूती से लड़ रहा है। इसी क्रम में भारत में कोविड-19 वैक्सीन के 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मध्‍यप्रदेश के Singrauli जिला प्रशासन ने बहुत ही अजीबो-गरीबो आदेश जारी किया है। सिंगरौली कलेक्टर ने फरमान जारी किया है कि कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज न लेने पर FIR दर्ज की जाएगी और यह मामला आपराधिक प्रकरण के तहत दर्ज होगा।

कलेक्टर के आदेश के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। Order के अनुसार 15 नवंबर तक फ़ुल वैक्सीन (सेकेंड डोज) लेना अनिवार्य किया गया है और यदि टीकाकरण नहीं होता तो एक्शन होगा।

टीकाकरण नहीं होने पर सस्पेंड कर दिया जाएगा

साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि वैक्सीन का सेकेंड डोज ना लेने पर सरकारी, अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने की अनु‍मति नहीं मिलेगी और उन्‍हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं सेकेंड डोज न लेने वाले लोग 15 नवंबर के बाद शादी, ब्याह और अन्य सार्वजनिक समारोह में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि मध्‍यप्रदेश का सिंगरौली जिला वैक्सीन के लक्ष्य में बुरी तरह से राज्‍य में पिछड़ा हुआ है।

राज्य में शुक्रवार को कोविड -19 के कुल 9 नए मामले पॉजटिव आए। शुक्रवार को 9 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में अब तक सामने आए पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,92,933 हो गई हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्‍या 74 हैं।

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