Hijab Row: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई की अपील, कहा- शिक्षा पर ध्यान दें छात्र

Hijab Row: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हिजाब मुद्दे को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। सभी को अदालत के फैसले और सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए।

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Hijab Row: मुख्यमंत्री बोम्मई
Hijab Row: मुख्यमंत्री बोम्मई

Hijab Row: जैसे ही हिजाब विवाद मंगलुरु में फिर से सामने आया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों से विरोध करने के बजाय अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति के खिलाफ एबीवीपी के बैनर तले हम्पंकट्टा के यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन के अधिकारियों ने मई से हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, कई मुस्लिम छात्रों ने इस आदेश का पालन करने में अनिच्छा व्यक्त की। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने सभी से हिजाब विवाद पर कर्नाटक एचसी के फैसले का पालन करने का आग्रह किया।

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Hijab Row

Hijab Row: बोम्मई बोले- हिजाब मुद्दे को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं

कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हिजाब मुद्दे को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। सभी को अदालत के फैसले और सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए। लगभग 99.9 फीसदी फैसले का पालन कर रहे हैं। यहां तक ​​​​कि सिंडिकेट को भी अदालत के फैसले का पालन करना है। छात्रों को यह सब हिजाब विवाद छोड़कर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Karnataka Hijab Controversy
Hijab Row

Hijab Row पर फैसला

गौरतलब है कि 15 मार्च 2022 को, मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की कर्नाटक एचसी बेंच ने फैसला सुनाया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। 129 पृष्ठों के अपने फैसले में, अदालत ने हिजाब विवाद से संबंधित प्रमुख सवालों के जवाब दिए और कहा कि स्कूल की वर्दी का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। फैसले में कहा गया है, “प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिससे पता चलता है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है।

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