EPFO ने बढ़ाई UAN से आधार को लिंक करने की डेट, इन्हें मिलेगा फायदा

0
276
EPFO Office
यूएएन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ होल्डर्स (EPF Account Holders) को बड़ी राहत देते हुए यूएएन (UAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। यह  जानकारी EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। बता दें कि EPFO ने यह सुविधा केवल नॉर्थ-ईस्ट (North East) और कुछ खास संस्थानों के लिए दी है। 

दरएसल कर्मचारियों को 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) दिया जाता है, UAN EPF अकाउंट से जुड़ा रहता है और इसमें कर्मचारियों की बैंक डिटेल भी रहती है। नंबर के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लिंक करने की समय सीमा 1 सितंबर 2021 थी, लेकिन इसमें राहत दी गई है। जिन लोगों ने अब तक यूएएन (UAN) को आधार से लिंक नहीं किया है, अब समय सीमा बढ़ने के बाद 31 दिसंबर तक लिंक कर सकते हैं।

EPF और Aadhaar को ऐसे करें लिंक

UAN के साथ Aadhaar को घर बैठे भी  लिंक कर सकते हैं, इसके लिए चार तरीके हैं। पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप के से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन द्वारा और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल द्वारा।

यूएएन और आधार को लिंक करने की ये है प्रक्रिया

1.  EPFO Member e-SEWA के पोर्टल पर जाएं। उसके लिए यहां क्लिक करें

2.  UAN नंबर और पासवर्ड डालें। 

3.  Manage में जाकर KYC पर क्लिक करें।  

4. Add KYC पर Aadhaar नंबर और पैन नंबर डालें। 

5. इसके बाद आपको सारा डिटेल्स भरने के लिए पेज दिखेगा। 

6.  यहां डिटेल्स भरें, EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी आ जाएगी और आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा।

ये भी पढें :

विदेशी E-Commerce कंपनियों के खिलाफ देशभर के व्यापारी हुए एकजुट, करेंगे देशव्यापी विरोध

Exim Bank ने जताया उम्मीद, वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 98.45 billion US dollars का रहेगा भारत का Export

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here