Delhi News: जामिया के छात्रों और शिक्षकों के एकत्रित होने पर रोक, ओखला में धारा 144 लागू

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Delhi News: जामिया के छात्रों और शिक्षकों के एकत्रित होने पर रोक, ओखला में धारा 144 लागू
Delhi News: जामिया के छात्रों और शिक्षकों के एकत्रित होने पर रोक, ओखला में धारा 144 लागू

Delhi News: दिल्ली के ओखला जिले में पुलिस ने धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है। इस कर्फ्यू के चलते जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों को इकट्ठा होने से मना किया गया है। जानकारी के मुताबिक, इसे लेकर सोमवार को नोटिस जारी किया गया था। यूनिवर्सिटी की कुलपति ने कहा कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सूचना दी है कि ये प्रतिबंध 19 सितंबर से ही लगाया गया है कि क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग शांति भंग करने का काम कर सकते हैं, ऐसे में इलाके में शांति कायम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बता दें कि ये नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद आया है।

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Delhi News: PFI के खिलाफ कार्रवाई के कारण लगा ये कर्फ्यू?

बता दें कि देश में कुछ दिनों से जांच एजेंसियां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई है। जिसके कारण पीएफआई समर्थक इसका विरोध भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जामिया नगर में कर्फ्यू के पीछे भी यही कारण है। हालांकि, पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है कि यह आदेश पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है।

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पुलिस अधिकारी का कहना है कि पूरे ओखला(जामिया नगर) क्षेत्र में 17 नवंबर तक प्रतिबंध लागू रहेगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को भी बुलाया गया है। बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है। आदेश का उल्लघंन करना आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है।

गौरतलब है कि इस आदेश के मुताबिक, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को समूह में या किसी मार्च, आंदोलन, धरना और बैठक के हिस्से के रूप में परिसर के अंदर या बाहर इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी गयी है।

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दरअसल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 19 सितंबर को जामिया नगर क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। आदेश के अनुसार, पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अनुमंडल के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में जुलूसों, रैलियों या समारोहों में किसी भी रूप में मशाल, कैंडल या किसी भी रूप में लाइव फायर ले जाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 19 सितंबर को लागू हुआ और 60 दिनों की अवधि के लिए 17 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।

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