फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी, जानें क्या है पूरा मामला…

16 मार्च 2023 को विवेक की कोर्ट में होगी पेशी

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Vivek Agnihotri: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी
Vivek Agnihotri: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी

Vivek Agnihotri: द कश्मीर फाइल्स समेत अन्य कई फिल्मों के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। मामला कोर्ट की अवमानना का है, जिसको लेकर कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और अन्य के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद उनकी ओर से यह माफी मांगी गई है। इसके साथ ही विवेक ने अपने विवादित ट्वीट्स को भी डिलीट कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी विवेक को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा।

Vivek Agnihotri: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री (फाइल फोटो)
Vivek Agnihotri: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री (फाइल फोटो)

Vivek Agnihotri ने जज पर की थी टिप्पणी

मालूम हो यह मामला भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित कार्यकर्ता गौतम नवलखा के जमानत से जुड़ा है। दरअसल, विवेक अग्निहोत्री ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपित गौतम नवलखा को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज एस मुरलीधर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए 2018 में विवेक अग्निहोत्री और आनंद रंगनाथन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। विवेक ने अपने ट्वीट में गौतम नवलखा को बेल देने पर नवलखा और जज एस मुरलीधर के कनेक्शन का दावा किया था। विवेक ने लिखा था, “जस्टिस मुरलीधर की पत्नी उषा रामनाथन, गौतम नवलखा की घनिष्ठ दोस्त हैं।”

16 मार्च 2023 को विवेक की कोर्ट में होगी पेशी
बता दें कि मामला हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर के खिलाफ विवेक अग्निहोत्री की टिप्पणी से संबंधित है। मालूम हो कि तत्कालीन जस्टिस एस मुरलीधर ने साल 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर और ट्रांजिट रिमांड को रद्द कर दिया था। जिसपर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी टिप्पणी की थी। हालांकि अब इस मामले को लेकर विवेक ने अदालत से माफी मांग ली है। माफी मांगने के बाद भी कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च 2023 को कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

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