Supreme Court: Money Laundering Case में Unitech के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को SC से राहत

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Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद प्रीति चंद्रा को अपनी दादी के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने की एक दिन की अनुमति दी। कोर्ट ने प्रीति को अपना पासपोर्ट भी जांच अधिकारी के पास जमा करने को कहा है। Supreme Court ने प्रीति को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जेल से बाहर आने की अनुमति देते हुए कहा कि इस दौरान पुलिस एस्कॉर्ट उनके साथ रहेगी। वह फोन या किसी संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेंगीं।मनी लांड्रिंग के एक मामले में प्रीति तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा केस

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व यूनिटेक प्रमोटर रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से जमानत का अनुरोध करने की अनुमति दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह केस रियल एस्टेट दिग्गज व उसके प्रमोटर्स रमेश चंद्रा और उनके बेटे संजय और अजय के खिलाफ चलाया जा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की दो सदस्यीय पीठ ने रमेश चंद्रा के बेटों को हर पखवाड़े वर्चुअल बैठकें करने के लिए भी अनुमति दे दी है। वर्ष 2017 से जेल में बंद चंद्रा भाईयों पर घर खरीदने वालों के पैसे हड़पने का आरोप है।

पीएम केयर्स फंड की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर Supreme Court का सुनवाई से इंकार

पीएम केयर्स फंड की जानकारी सार्वजनिक करने और CAG से ऑडिट करवाने की मांग का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। मालूमहो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने और इस मामले में समीक्षा याचिका दाखिल करने को कहा गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कोर्ट से कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया था।इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुंनौती देते हुए पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती दी गई थी।

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महात्‍मा गांधी के प्रपौत्र ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को SC में दी चुनौती
महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था।

तुषार गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि आश्रम का नवीनीकरण और पुनर्विकास करने से आश्रम की मूल प्रकृति प्रभावित होगी। इसकी सादगी पर प्रभाव पड़ेगा।याचिका में कहा गया है कि आश्रम को उसके मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

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