Defamation Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो अब राहुल गांधी ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, “राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश सही है और इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।” कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।
सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है।
बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर अदालत से रोक लगाने की गुजारिश की थी। दरअसल, इसी मामले में सूरत कोर्ट से मिली सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया था।
Defamation Case: दोनों पक्षों ने रखीं थी दलीलें
राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट में काफी लंबी बहस हुई थी। दो दिन की सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग के पक्ष में कई दलीलें अदालत के सामने रखीं थीं। वहीं, इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कहा था कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी राहुल गांधी के स्वभाव में बदलाव नहीं देका गया है। वे कोर्ट में राहत मांग रहे हैं और बाहर पब्लिक के बीच में कहते हैं कि मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। दोनों पक्षों की ओर से तमाम दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने इस मामले को आर्डर के लिए सुरक्षित रख लिया था। 2 मई को सुनवाई पूरी होने के सवा दो महीने बाद जस्टिस प्राच्छह ने आज फैसला सुनाया है।
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