राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने हरिद्वार, ऋषिकेश, हर की पौड़ी में गंगा किनारे किसी भी तरह के प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह बैन उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों पर भी प्रभावी होगा। उल्लंघन करने वाले पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा।

इन इलाकों में पॉलिथीन की थैलियों, प्लेटों और प्लास्टिक से बने चमच का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। NGT ने इस्तेमाल पर बैन के अलावा प्लास्टिक बैग को स्टोर करने, प्लास्टिक बैग को खरीदने, बेचने पर भी रोक लगा दी है। NGT ने पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड से कहा है कि जिनके पास भी प्लास्टिक के बैग मिलते हैं या कोई इसका इस्तेमाल करता हुआ मिलता है तो उसपर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

इससे पहले NGT ने अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए भी कई आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल ने अमरनाथ गुफा के लिए दिए निर्देशों में कहा था कि मंदिर के पास मंत्रों का जाप, जयकार और घंटियों की आवाज नही की जाएगी। पवित्र गुफा में जाने के लिए आखरी चेक पोस्ट के बाद श्रद्धालुओं की सिंगल लाइन ही दर्शन के लिए जाएगी। आखरी चेक पोस्ट के बाद कोई भी श्रद्धालु मोबाइल फोन और समान नहीं ले जाएगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड वहां पर श्रद्धालुओं के लिए स्टोर रूम बनाए ताकि वह अपना सामान रख सकें।

NGT ने बाद में अपने आदेश को और स्पष्ट करते हुए कहा था कि केवल अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के सामने शांति बनाए रखने की बात कही गई है, दूसरे हिस्सों में यह लागू नहीं होगा और ना ही यह मंदिर में की जाने वाली आरती पर लागू होगा।

NGT ने पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के लिए भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए थे। ट्रिब्यूनल ने वैष्णो देवी मंदिर में हर रोज़ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को 50 हज़ार तक सिमित कर दिया था। इसके अलावा NGT ने किसी अप्रिया घटना से बचने के लिए अधिकारियों को कहा था कि वह पैदल यात्रियों के लिए एक अलग नया रास्ता बनाने पर काम करें और उन लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए भी कहा था जो वहां पर कूड़ा फेंकते हैं।

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