
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि हमें इस स्तर पर जमानत देने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आरोप तय होने के बाद वे नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले पर छह माह के भीतर आरोप तय करने का निर्देश भी दिया।
दरअसल यह मामला साल 2019 में बिल्डर को धमकाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिजवान कि जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

Supreme Court: हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

अदालत में जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं। लिहाजा हमें इस स्तर पर रिजवान को जमानत पर रिहा करने का कोई कारण नहीं दिखता है। कोर्ट वर्ष 2019 में मकोका के तहत एक बिल्डर को दी गई धमकी के खिलाफ जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
बॉम्बे HC द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को जमानत याचिका खारिज करने के बाद रिजवान ने SC में याचिका दाखिल की थी। फैसले में हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
संबंधित खबरें
- कोविड टीकाकरण को लेकर Supreme Court का बड़ा आदेश, कहा- जबरदस्ती न लगाएं वैक्सीन
- Supreme Court: जहांगीरपुरी मामले पर Media और Social Media पर नियंत्रण को लेकर CJI को लिखा पत्र