Driving License: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना जारी की है। यह परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के बोझ को कम करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परमिट आदि से संबंधित 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिससे लोगों को RTO में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर किया गया 58
MoRTH ने 16 सितंबर 2022 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करके 18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को 58 सेवाओं तक बढ़ा दिया है। अब 58 आरटीओ सेवाएं आधार प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाइन हो सकती हैं। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आधार वेरिफिकेशन की मदद से स्वैच्छिक आधार पर इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, साथ ही साथ अब लाइसेंस के लिए टेस्ट की भी जरूरत नहीं है।
ऑनलाइन सेवाएं जिनके लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, उनमें लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराना शामिल है, जिसमें ड्राइव करने की क्षमता के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, ऑनलाइन सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर के लाइसेंस में पते का परिवर्तन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन शामिल हैं, जिसके लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है।
Driving License: अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो क्या होगा?
जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वह सीएमवीआर 1989 के अनुसार संबंधित प्राधिकारी के पास वैकल्पिक दस्तावेज जमा करके पहचान स्थापित करके फिजिकल रूप में ऐसी सेवा का लाभ उठा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस तरीके से ऐसी सेवाएं प्रदान करने से नागरिकों के बोझ को कम करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण समय की बचत होगी। नतीजतन, आरटीओ में लोगों की संख्या बहुत कम होने की संभावना है, जिससे उनके कामकाज में अधिक दक्षता आएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कई नागरिक केंद्रित सुधार कर रहा है।
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