Gujarat Election: गुजरात के इस गांव में चुनाव प्रचार पर 1983 से है पाबंदी, वोट नहीं देने पर जुर्माना

नियमों का पालन करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है और किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। गुजरात में दो चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा।

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Gujarat Election: राजकोट का एक गांव राजनीतिक दलों को प्रचार करने की इजाजत नहीं देता है। राज समाधियाला गांव में वर्ष 1983 से ही यह नियम लागू है। साथ ही वोट न देने वालों पर 51 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। गांव के सरपंच ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि गांव में मतदान अनिवार्य है नहीं तो लोगों को जुर्माना भरना होगा। गांव में करीब शत-प्रतिशत मतदान हो रहा है। गांव का सरपंच भी सर्वसम्मति से चुना जाता है।

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राज समाधियाला गांव में मतदान अनिवार्य


Gujarat Election: किसी भी दल को प्रचार की अनुमति नहीं

सरपंच ने कहा कि राजनीतिक दलों को गांव में प्रचार करने की अनुमति न देने का नियम 1983 से मौजूद है। यहां किसी भी दल को प्रचार करने की अनुमति नहीं है। राजनीतिक दल भी इस धारणा से अवगत हैं कि यदि वे राज समाधियाला गांव में प्रचार करते हैं तो वे उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। यह हमारे गांव के सभी लोगों के लिए मतदान करना अनिवार्य है अन्यथा उन पर 51 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई मतदान नहीं कर सकता है, तो उन्हें अनुमति लेनी होगी।

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नियमों का पालन करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है

Gujarat Election: दो चरणों में मतदान

बता दें कि नियमों का पालन करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है और किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। गुजरात में दो चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। 2017 के गुजरात चुनावों में, भाजपा ने 99 सीटें जीतीं, और उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस को 77 सीटें मिलीं। वर्तमान में, 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा की ताकत 111 है।

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