ITR Filling Update: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिए एक बड़ा एलान किया है। यदि आप 31 जुलाई 2022 से पहले अपना आइटीआर फाइल नहीं करते है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर किसी शख्स की आय टैक्सेबल नहीं भी है तो भी ऐसा शख्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है। हालांकि कई लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिन करने में परेशानी भी हो रही है। जिसे लेकर आयकर विभाग ने कई कदम उठाए हैं।
आयकर विभाग ने शनिवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि, हमने पाया है कि करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस पोर्टल पर कुछ अनियमित आवाजाही देखी गई है। कंपनी “अनियमित आवाजाही” से निपटने के लिए “सक्रिय रूप से कदम” उठा रही है।
ITR Filling Update: 31 जुलाई है आखिरी तारीख
बता दें कि इंफोसिस को पोर्टल विकसित करने का ठेका 2019 में दिया गया था। सरकार ने नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल बनाने के लिए इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। ‘www.incometax.gov.in’ को 7 जून को 2021 में शुरू किया गया था। लेकिन शुरू से ही लोगों को इस पोर्टल पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
जुलाई के शुरूआत होने के साथ ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग बढ़ जाती है। जिसके चलते वेबसाइट पर लोड बढ़ने लगता है। फाइनेंशियल ईयर 2021- 22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। वहीं यदि आपने समय रहते एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भर दिया है, तो आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिल सकता है।
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