Allahabad High Court ने जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी महिला को दी जमानत

0
458
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court ने अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी रेणु शर्मा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। रेणू पर अलीगढ़ के जवान थाने में गैर इरादतन हत्या, खाद्य अपदूषण, धोखाधड़ी और एक्साइज एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह 29 मई 2021 से जेल में बंद है। रेणू की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की।

इस मामले में आरोपी की ओर से वकील ने कहा कि आरोपी निर्दोष है और उसे इस हादसे में फर्जी आरोपों में फंसाया गया है। जबकि उसका नाम तो प्राथमिकी में नहीं भी है। पुलिस ने बाद में सह अभियुक्त कपिल के बयान के आधार पर उसका नाम जोड़ा दिया। घटना में उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं बताई गई है।

उस पर सहअभियुक्तों को शराब की बिक्री में सहयोग करने का आरोप है। याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह महिला है और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। कोर्ट ने घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली है। याची पर शर्त लगाई है कि यदि वह जमानत प्रावधानों का उल्घंन करेगी तो उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

इसे भी पढ़ें: Dr. Kafeel Ahmad Khan को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, निलंबन आदेश पर लगी रोक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here