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Prayagraj Atala Violence: जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने...
Prayagraj Atala Violence: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
Prayagraj Violence: प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद पंप गिरफ्तार, पुलिस...
Prayagraj Violence: प्रयागराज के अटाला चौराहे पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी। हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद पंप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
Allahabad HC: अतिक्रमण और रखरखाव नहीं होने से इंदिरा भवन...
एक याचिका की सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर पूरे शहर का अतिक्रमण हटाने और रोकने की जिम्मेदारी है।
UP News:विदाई समारोह पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहा...
स्थानांतरण पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान बार बालाओं के साथ बिजली विभाग के जेई ने जमकर ठुमके लगाए।
Allahabad HC: वकील चेंबर से लड़की का अपहरण,कोर्ट ने SSP प्रयागराज...
यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़े की याचिका पर दिया है।
Allahabad HC: आश्रित कोटे में नियुक्ति के आदेश में देरी पर...
कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी होने पर स्पष्ट है कि आदेश की जानकारी सरकार को हो चुकी है।
UP News: डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के बाद महिला के...
इस दौरान उन्होंने उसके पेट में रुई छोड़ दी।
Prayagraj: दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर 4 लोगों को मार दी गई गोली, देखें...
Prayagraj: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दिन दहाड़े 4 लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर गोली मारने की घटना सामने आई है।
योगी शासन में अकबर ‘Allahabadi’ हो गये अकबर ‘Prayagraj’
यूपी शासन के द्वारा मशहूर ऊर्दू शायर अकबर Allahabadi का नाम भी नाम बदलकर अकबर 'प्रयागराज' कर दिया गया है
Prayagraj: Dr. A.K. Bansal Murder Case में आरोपी को मिली राहत,...
Allahabad High Court ने Prayagraj के मशहूर Dr. A.K. Bansal की हत्या के आरोपी Alok Sinha की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने आलोक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बता दें कि आलोक सिन्हा पर डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रचने और करवाने का आरोप है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक पुराने विवाद के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिससे कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाया जा सके।