Delhi-Maharashtra में Corona के नियमों में ढील, मास्‍क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना

सरकार के निर्णय को लेकर राज्‍य के सीएम Uddhav Thackeray ने कहा कि गुड़ी पड़वा से नए साल की शुरुआत होती है।

0
227
Corona Case in India
Corona Case in India

Corona के मामलों में कमी को देखते हुए Maharashtra सरकार ने मास्क को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 2 अप्रैल से महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थलों पर अब मास्क अनिवार्य नहीं होगा बल्कि स्वैच्छिक होगा। सीएम ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है।

Uddhav Thackeray

Corona का संकट आज कम होता जा रहा है: Uddhav Thackeray

सरकार के निर्णय को लेकर राज्‍य के सीएम Uddhav Thackeray ने कहा कि “गुड़ी पड़वा से नए साल की शुरुआत होती है। यह पुराने काम को बदलकर नया काम को शुरू करने का दिन है। पिछले दो वर्षों से, हमने कोरोना से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है और आज, संकट कम होता जा रहा है।

Lata Mangeshkar
Uddhav Thackeray

उन्‍होंने आगे कहा कि एक नई शुरुआत करने के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ-साथ महामारी रोग अधिनियम के तहत कोरोना काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को गुड़ी पड़वा यानी 2 अप्रैल से पूरी तरह से हटाया जा रहा है। बता दें कि अपनी कैबिनेट की ओर से उन्होंने प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी दी।

दिल्‍ली में मास्क नहीं पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना: सूत्र

DDMA
DDMA

सूत्रों ने बताया है कि DDMA ने गुरुवार को दिल्‍ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना खत्म करने का फैसला किया है। बता दें कि फिलहाल सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है। सूत्रों ने बताया कि जुर्माना न लगाने का फैसला गुरुवार को डीडीएमए की बैठक में लिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया जाएगा जब दिल्ली सहित पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आ रही है।

यह भी पढ़ें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here