Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कल होगी। पिछली सुनवाई में CJI ने कहा था, कि उत्तर प्रदेश सरकार से मामले पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा था। आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी।हाईकोर्ट की से आशीष मिश्रा को जमानत (Bail) दिए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
Lakhimpur Kheri Case: एसआईटी ने दाखिल की थी चार्जशीट
लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने 3 महीने के अंदर सीजेएम अदालत में 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 आरोपियों को मुजरिम बताया था। इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग भंग की धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
Lakhimpur Kheri Case: 11 फरवरी को लगाई थी अर्जी
वहीं 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली थी। जमानत आदेश में धारा 302 और 120 बी का जिक्र नहीं था। लिहाजा 11 फरवरी को आशीष मिश्र के वकील ने जमानत आदेश में सुधार की अदालत में अर्जी लगाई थी।
विस्तृत चुनाव परिणाम के लिए यहां क्लिक करें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ Facebook और Twitter पर जुड़ें।
संबंधित खबरें