Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा सरकार ने राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है।राम रहीम को एक महीने की पैरोल दी गई है।शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे हाई लेवल सिक्योरिटी के बीच राम रहीम जेल से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि जेल से निकलते ही गुरमीत बागपत स्थित अपने आश्रम में गए।
बता दें कि राम रहीम दो महिला अनुयायियों के साथ रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहा है।वर्ष 2017 में राम रहीम को उसके अपराधों के लिए सजा सुनाई गई थी। अपने कुकर्मों के लिए गुरमीत रोहतक की सुनारिया जेस में सजा काट रहा था।
Gurmeet Ram Rahim: बागपत पुलिस देगी सुरक्षा
खबर है कि जेल से पैरोल मिलते ही गुरमीत राम रहीम बागपत के लिए रवाना हो गए। इसकी सूचना मिलते ही बागपत पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों को भेज दी है। जिसमें कहा गया है कि बागपत में राम रहीम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसलिए पैरोल मिलने के बाद राम रहीम के बरनावा आश्रम में आकर रहने पर जिला प्रशासन को भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे यहां आकर रहना चाहते हैा तो पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाएगी।
Gurmeet Ram Rahim: इससे पहले भी 21 दिन की मिली थी पैरोल
इससे पहले इसी साल 7 फरवरी को गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई थी। 28 फरवरी को पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद राम रहीम को सुनारिया जेल लाया गया था। पिछले साल भी डेरा प्रमुख को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए सुबह से शाम तक का आपातकालीन पैरोल दिया गया था।
फरवरी में 21 दिन की पैरोल के दौरान सरकार ने राम रहीम की जान को खतरा बताते हुए जेड प्लस(Z category security) की सुरक्षा मुहैया कराई थी। पैरोल के दौरान राम रहीम ने अपना ज्यादातर समय गुरुग्राम स्थित आश्रम में ही बिताया था। सरकार ने सुरक्षा का आधार CID की रिपोर्ट को बनाया था। सरकार ने कहा था कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है।
Gurmeet Ram Rahim: क्या था पूरा मामला
राम रहीम पर सिरसा स्थित आश्रम में दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल कैद की सजा दी गई है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष CBI अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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