Dera Chief: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शुक्रवार अदालत से बड़ी राहत मिली।वर्ष 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले की तीनों घटनाओं में चार्जशीट दायर की गई थी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने शुक्रवार को राहत दे दी है।
अदालत ने राम रहीम को विवादित पोस्टर लगाने और पावन स्वरूप की बेअदबी करने के मामलों में जमानत दे दी है। दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार के बॉन्ड करने के आदेश दिए हैं।
मालूम हो कि बेअदबी प्रकरण से जुड़ी पावन स्वरूप चोरी केस में राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी,जिसके आधार पर वह निचली अदालत में 50 हजार का बॉन्ड भर चुका है।

Dera Chief: क्या है बेअदबी मामला ?
बेअदबी मामला करीब 7 वर्ष पुराना है और वर्ष 2017 के अलावा इस बार भी पंजाब विधानसभा चुनाव में खूब सुर्खियों में रहा है।12 अक्टूबर 2015 को गांव बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी होने का मामला सामने आया था।
इसके विरोध में सिख संगत ने पंजाब भर में रोष प्रदर्शन किया था। इसी मसले को लेकर 14 अक्टूबर को बरगाड़ी के कोटकपुरा चौक में संगत धरना दे रही थी। उसी दौरान की गई पुलिस फायिरंग में दो लोगों की मौत हो गई थी।
Dera Chief: तीन घटनाएं हुई थीं

जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल तीन घटनाएं हुई थीं। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने तीनों ही घटनाओं पावन स्वरूप चोरी करने, विवादित पोस्टर लगाने और पावन स्वरूप की बेअदबी करने में डेरा प्रमुख को भी चार्जशीट किया है।

तीनों केसों में कुछ दिन पहले ही डेरा प्रमुख ने वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदकोट की अदालत में पेशी दी थी। उसी दिन डेरा प्रमुख के वकीलों ने पावन स्वरूप चोरी केस में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार पर फरीदकोट अदालत में उनका 50 हजार का जमानती बॉन्ड भरा था।
राम रहीम के वकील केवल सिंह बराड़ ने बताया कि बेअदबी प्रकरण में डेरा प्रमुख ने बाकी दोनों केसों में भी नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिसे शुक्रवार को अदालत ने मंजूर कर लिया है।
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