CM केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, ED की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के पांच समन के बावजूद सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बताता रही है। ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब ये आदेश जारी किया गया है।

पांच समन.. फिर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल !

बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उनको पहला समन – 2 नवंबर, 2023, दूसरा समन – 21 दिसंबर, 2023, तीसरा समन – 3 जनवरी, 2024, चौथा समन – 18 जनवरी, 2024, पांचवा समन -2 फरवरी, 2024 को भेजा गया था। ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बताता रही है। ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब ये आदेश जारी किया गया है।

बढ़ सकती हैं CM की मुश्किलें

अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। जबकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों का बार-बार खंडन करती रही है।

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