बाल विवाह को लेकर असम सरकार सख्त, इन जिलों से हुई हजार से अधिक लोगों की गिरफ्तारी

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Assam Government
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Assam Government: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के आदेश के बाद राज्य में पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस ने राज्य के गोलपारा, उदलगुड़ी समेत कई जिलों से एक हजार से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं, इस गिरफ्तारी का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं।

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बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक बाल विवाह के खिलाफ विश्वनाथ जिले से 138, बरपेटा से 130, धुबरी से 126, बक्सा से 123, बोंगईगांव से 117, नगांव से 101, कोकराझार से 94, कामरूप से 85, गोलपारा तथा उदलगुड़ी से 84 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Assam Government: असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी गिरफ्तारी चल रही है और अब तक कुल 1800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने असम पुलिस को महिलाओं के प्रति हो रहे जघन्य अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है।

Assam Government: बता दें कि यह गिरफ्तारी राज्य में 2 फरवरी से की जा रही हैं। सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने बाल विवाह में शामिल लोगों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करने वालों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

Assam Government: राज्य में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Assam Government: सीएम की घोषणा के बाद राज्यभर में 4000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इन गिरफ्तार व्यक्तियों में पुजारी और काजी भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उनके पास फिलहाल 8000 आरोपियों की सूची है और उनके खिलाफ जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि बाल विवाह के खिलाफ युद्ध धर्मनिरपेक्ष होगा और बाल विवाह में शामिल पुजारी, काजी और परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध संरक्षण अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम है तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। इन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

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