इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में स्नानघाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक का पालन करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी पर फटकार लगाते हुए कहा कि अखबार और टीवी पर स्नान करती महिलाओं की फोटो दिखाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

न्यायलय ने एक अखबार में नहाती युवती की फोटो छपी होने पर कहा कि सभी अख़बार में ऐसे फोटोग्राफ छप रहे है। मीडिया विजुवल दिखा रहा है।

वकील असीम कुमार की याचिका पर जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मेला अधिकारी से पूछा-जब स्नान घाट से 100 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है तो यह कैसे हो रहा है? इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराएं।

प्रशासन 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। पूरे इलाके की पर नजर रखने के लिए 40 निगरानी टावर का निर्माण किया गया है। मेले में राज्य पुलिस बल, पीएसी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 22,000 जवानों की तैनाती भी की गई है। आपातस्थिति से निपटने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 40 पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने और 60 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 4 पुलिस लाइन भी बनाई गई हैं।

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