Allahabad High Court ने UP सरकार से मांगी राज्‍य में Ambulances की स्थिति की जानकारी, पूछा- क्या स्टाफ और सुविधाएं हैं पर्याप्त

0
333
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court ने उत्‍तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि एम्बुलेंस 108 व 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी व सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं या नहीं। साथ ही कोर्ट ने इस संबंध में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय मजदूर संघ की जनहित याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court
Allahabad High Court


याचिकाकर्ता का Allahabad High Court में कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 4,515 एम्बुलेंस वाहन खरीदे थे। इन एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ एक समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस चलाने के लिए चालक और तकनीकी कर्मचारियों सहित मानव शक्ति प्रदान करना था।

27,090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता

याचिका में कहा गया कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने से 24 घंटे एम्बुलेंस स्टाफ की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में प्रतिदिन 102 और 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लगभग 27,090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है। जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केवल 6,000 ड्राइवर और टेक्नीशियन को ही हायर करती है।

याचिकाकर्ता की ओर से Allahabad High Court में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान कई एम्बुलेंस चालक संक्रमित हो गए थे और उन्हें 14 दिनों के लिए Quarantine होना पड़ा था। यदि ऐसी स्थिति फिर आती है तो राज्य सरकार और सेवा प्रदाताओं को प्रदेश में उचित एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी सुनिश्चित करना चाहिए। याचिका में मांग की गई कि प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए कम से कम तीन ड्राइवर और तीन तकनीकी कर्मचारी तथा उनकी आठ घंटे की नियमित शिफ्ट होनी चाहिए क्योंकि आठ घंटे से अधिक की किसी भी शिफ्ट के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा।

ambulance
Ambulance (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court ने सड़क हादसे में अपंग हुए नाबालिग को मिलने वाले मुआवजे की रकम बढ़ाई

Allahabad High Court ने Virtual hearing का फैसला लिया वापस, वकीलों ने ली राहत की सांस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here