Allahabad High Court : भरवारी नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने निर्णय उचित, उच्चीकृत के विरोध में दायर याचिका खारिज

0
379
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court ने कौशांबी जिले की नगर पंचायत भरवारी को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाने की 26 अक्टूबर 16 की अधिसूचना को संवैधानिक करार दिया है, और कहा है कि जनसंख्या वृद्धि प्रतिदिन हो रही है। पंचायत को परिषद में उच्चीकृत करना जनहित में है। इससे बेहतर विकास होगा। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद राज्यपाल को संस्तुति की और राज्यपाल ने संविधान के उपबंधों के तहत उच्चीकृत करने का फैसला लिया।

कोर्ट ने आरटीआई रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी की नहीं माना और कहा कि अधिशासी अधिकारी की जनसंख्या वृद्धि दर की रिपोर्ट तथ्यात्मक है। जिसे अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नगर पंचायत भरवारी को नगर पालिका परिषद उच्चीकृत करने की अधिसूचना की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court का आदेश, पीड़ित पक्ष को नोटिस बगैर जमानत अर्जी पर नहीं हो सकती सुनवाई

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों व ग्रामीणों की तरफ से दाखिल श्रीमती सुषमा देवी व 8अन्य व संतोष कुमार त्रिपाठी व 7 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि 10 नवंबर 2014 के शासनादेश में निकायों के उच्चीकृत करने के मानक तय किए गए हैं। मानक के अनुसार वार्षिक आय, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी के आधार पर निकाय को उच्चीकृत किया जा सकता है।

भरवारी नगर पंचायत के मामले में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या व घनत्व कम है। नगर पंचायत के लिपिक द्वारा जारी आर टी आई के अनुसार वार्षिक आय कम है।

सरकार का कहना था कि 2016 में अधिसूचना जारी की गई है। पिछले पांच सालों में जनसंख्या वृद्धि हुई है। वार्षिक आय को अधिशासी अधिकारी ने रिपोर्ट दी है। याची की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट नहीं है। शासनादेश एक गाइडलाइंस है। निर्णय सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल द्वारा किया गया है। निर्णय संविधान के अनुच्छेद 243 एक्स के तहत लिया गया है।

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court : CMO कार्यालय बलिया में घोटाले के दोषी अधिकारियों पर जिलाधिकारी से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

Allahabad High Court ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर की बर्खास्तगी पर लगाई रोक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here